पंजाब डेस्क: पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके चलते राजनीतिक नेता अपनी पार्टियों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी प्रापर्टी पर किसी भी तरह की राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाएगी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो संबंधित बिल्डिंग मामले की सहमति जरूरी है। ऑटो रिक्शा पर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं होगा लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
ऐसे में चुनाव आयोग ने भाजपा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। भाजपा के खिलाफ सरकारी प्रापर्टी पर एडवर्टाइजमेंट लगाने के चलते 2 केस दर्ज किए हैं। इसी कड़ी के चलते चुनाव आयोग द्वारा एक ऑटो चालक के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाया गया है क्योंकि वह ऑटो पर भाजपा का पोस्टर लगाकर पार्टी का प्रचार कर रहा था। यह कार्रवाई फ्लाइंग स्कॉड टीम की शिकायत पर लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 3 में की गई है।