जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी और निजी भवनों पर और उसके आसपास धरना-रैली करने पर लगाई गई रोक

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साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर: श्रीमती आशिका जैन, जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पानी की टंकियों, ट्यूबवेलों, टेलीफोन टावरों, सरकारी/निजी भवनों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली आयोजित करने, सड़क अवरुद्ध करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। ये आदेश 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान साहिबजादा अजीत सिंह नागर ने जिला मजिस्ट्रेट एसएएस नगर के संज्ञान में लाया कि विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, बेरोजगारों आदि द्वारा टैंकों, टेलीफोन टावरों और अन्य सरकारी/निजी भवनों पर चढ़कर धरना प्रदर्शन किया जाता है और जाम लगाया जाता है। इससे सम्बंधित प्रदर्शनकारी अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बाधित हो सकती है। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।