चंडीगढ़ : आवारा जानवरों के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं के मामले में हाई कोर्ट ने मुआवजे का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को कहा है कि आवारा कुत्तों के काटने पर मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस मामले में मुआवजा भी तय किया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आवारा कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये पीड़ित को दिया जाए। वहीं अगर घाव 0.2 सेंटीमीटर गहरा है तो 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद 193 याचिकाओं का निपटारा किया। पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करने का भी आदेश दिया गया है।