भूमि विवाद मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के दिए आदेश

land-dispute-case-in-paw

73
0

भूमि विवाद मामले में सिविल जज व पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच जरूरी है ताकि लोगों का सिस्टम में विश्वास बना रहे, इसके साथ ही सिविल जज नवरीत कौर के खिलाफ आरोपों की जानकारी मोहाली के प्रशासनिक जज को भेजने का आदेश दिया है।

विवाद दिल्ली स्थित गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट की मोहाली में मौजूद 100 करोड़ कीमत की 8 एकड़ भूमि से जुड़ा है। आरोप के अनुसार भूमि को हड़पने के लिए फर्जी ट्रस्ट बनाकर जाली दस्तावेज तैयार किए गए और सुरक्षा गार्डों से मारपीट कर भूमि पर कब्जे का प्रयास किया गया। आरोपी राजिंदर कुमार एंड संस और अन्य फर्जी ट्रस्ट के नाम से डेराबस्सी की अदालत से अंतरिम आदेश प्राप्त करने में सफल रहे थे। बाद में इसी अदालत ने आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि इसे दस्तावेजों को गलत तरीके से पेश कर प्राप्त किया गया था।