पंजाब में अब बुलेट या किसी अन्य बाइक के साइलेंसर को कटवा या मॉडिफाई कर उससे कानफोड़ू शोर पैदा करते हैं या उससे पटाके मारते हैं तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके तहत बाइक जब्त होने से लेकर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। 6 महीने तक सजा और 1000 रुपए तक जुर्माना हाे सकता है। कार्रवाई के बाद भी पटाखे मारे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए कोर्ट तय करेगी कि आरोपी को कया सजा देना है।
पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजीपी, ट्रैफिक ने एक पत्र पंजाब भर के पुलिस कमिश्नर्स और सभी जिलों के एसएसपी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि सभी ट्रैफिक अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज को निर्देश दे कि वे इन आदेशों को पूरी तरह से और सख्ती से लागू करें। बता दें कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार, बाइक और स्कूटर्स के लिए अधिकतम साउंड सीमा 80 डेसिबल है। फैक्ट्री मॉडल के स्टॉक साइलेंसर में 3 फिल्टर होते हैं जो कम आवाज करते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर से कम से कम 120 डेसिबल की आवाज निकलती है। बाइक्स में साइलेंसर बदलने से आवाज कई गुना तेज हो जाती है।
इसके अलावा मोटर साइकिल में कंपनी से फिट होकर आने वाले साइलेंसर उतारने वाले या उनमें किसी तरह का कोई बदलाव करने वाले मैकेनिक और वर्कशॉप ओनर्स पर भी आईपीसी की धारा 188 के तहत ही कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अगर वे साइलेंसर को मॉडिफाई भी करते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई होगी।