गुरबाणी का प्रसारण को लेकर कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले

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चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम ने कहा सहायक प्रोफेसरों की पोस्टे निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की ऐज लिमिट 37 से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है। अलग-अलग विभागों की नियमावली मंजूर की गई। पावर ऑफ अटर्नी ब्लड रिलेशन में बिल्कुल फ्री होगी। ब्लड रिलेशन से बाहर होने पर 2 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा।

वहीं सीएम मान ने कहा कि शिरोमणि गुरु प्रबंधक कमेटी 1925 एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। गुरुद्वारा एक्ट 1925 के अंदर कही भी ब्रॉड कास्ट और लाइव टेस्ट का कोई शब्द ही नहीं लिखा गया। 2012 में एक विशेष चैनल ने 11 साल के लिए श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार खरीद लिए थे। उसके बाद उस चैनल को लगवाना ही पड़ता है उस चैनल को यहां भी विदेशों में भी। जब सवाल उठे की गुरबाणी का प्रसारण फ्री टू एयर क्यो नहीं तो इन्होंने कह दिया कि टैंडर लेकर आयेंगे। मोडर्न मसंदा से गुरबाणी छुड़वानी है। यह केंद्रीय नहीं बलिक स्टेट एक्ट है। वैसे कहते है फैसले पंजाब से लो लेकिन अब कहते फैसला दिल्ली से लो।

सीएम मान ने हरियाणा एसजीपीसी और एसजीपीसी केस का भी हवाला दिया कि यह स्टेट एक्ट है। मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा ना ही प्रसारण के अधिकार किसी सरकार के चैनल को दे रहा हूं ना ही अपने किसी रिश्तेदार को बल्कि गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार सभी को दे रहा हूं। पीटीसी क्या पंथ है, प्रकाश टेलिविजन कारपोरेशन। पीटीसी भी प्रसारण करता रहे हमे कोई दिक्कत नहीं। फ्री टू एयर में हम शर्ते जरूर रखेंगे। आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में कोई कमर्शियल ऐड नहीं चलेगी। गुरबाणी के प्रसारण दौरान कोई ऐड नही चलेगी।