मुख्य सचिव Anurag Verma ने सेवानिवृत्त DDPO के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

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चंडीगढ़ : 100 एकड़ पंचायत भूमि को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने में की गई अनियमितताओं को मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने गंभीरता से लिया है। इस ममले में मुख्य सचिव ने वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायत, पंजाब को सेवानिवृत्त डीडीपीओ कुलदीप सिंह और अन्य लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

​अनुराग वर्मा द्वारा आदेशित जांच में यह बात सामने आई है कि कुलदीप सिंह द्वारा काफी गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। कुलदीप सिंह को 24-2-2023 को एडीसी  पठानकोट के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें 28-2-2023 यानी मंगलवार को रिटायर होना था। इसलिए, उन्होंने मामले को अगले ही कार्य दिवस यानी 27-2-2023  को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कुलदीप सिंह ने 27-2-2023 को ही मामले का फैसला निजी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायत को अपने साक्ष्य रिकार्ड पर लाने का कोई अवसर देने की जहमत नहीं उठाई।

​जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे मामलों में 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक की सभी जमाबंदियों की जांच की जानी है। हालांकि, कुलदीप सिंह ने इन जमाबंदियों को रिकॉर्ड पर लेने की जहमत नहीं उठाई। यह पाया गया कि उनके द्वारा की गई अनियमितताएं प्रथम दृष्टया जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण थीं क्योंकि कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी को अच्छी तरह से पता था कि वह 28.02.2023 को सेवानिवृत्त हो रहे थे और उनकी सेवानिवृत्ति से 24 घंटे पहले उन्होंने एक मामले का फैसला किया जिसमें 734 कनाल 1 मरला  शामलात भूमि निजी व्यक्तियों के पक्ष में और कलेक्टर के कृत्य से ग्राम पंचायत को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।