High Court ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

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चंडीगढ़ : पंजाब में 159 न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि लिखित परीक्षा के अंक इंटरव्यू से पहले सार्वजनिक न किए जाएं।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब लोक सेवा आयोग ने 2022 में सिविल जज के 159 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और मुख्य परीक्षा के रिटर्न की जांच के दौरान भेदभाव किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि रिजल्ट जारी करते समय अंक नहीं दिखाए गए जो सही नहीं है. इसीलिए उन्होंने उत्तर पुस्तिका के दोबारा मूल्यांकन की अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया।

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस भर्ती में साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर चयन किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर लिखित परीक्षा के अंक इंटरव्यू से पहले सार्वजनिक किए जाएंगे तो इससे इंटरव्यू पैनल प्रभावित हो सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया।