MSME सेक्टर में होगा बड़ा बदलाव, एमएसएमई उद्योग को 45 दिन में मिलेगा भुगतान

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45 Days Payment From April 1:एक अप्रैल, 2024 से नए वित्त वर्ष 2024-25 का आगाज हो चुका है. नए वित्त वर्ष में अलग-अलग सेक्टर में कई नियम बदले हैं. इन्हीं में से एक माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर (MSME) भी है. एमएसएमई सेक्टर के पेमेंट नियमों में आज से बड़ा बदलाव हो गया है. अब एमएसएमई को पेमेंट 45 दिन में मिला करेगा. अगर कोई कंपनी 45 दिन में गुड्स या सर्विस सप्लाई का पेमेंट करने में असफल रही तो इस रकम को उसकी इनकम मान लिया जाएगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा. यह नियम एमएसएमई के कैश संकट को दूर कर उन्हें बहुत फायदा पहुंचा सकता है.

भुगतान न करने पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स 

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई बड़ी कंपनी एमएसएमई को लिखित एग्रीमेंट के तहत 45 दिन में पेमेंट नहीं करेगी तो वह अपनी इनकम में से इस रकम को खर्च के तौर पर नहीं दिखा सकेगी. भुगतान न करने पर यह रकम कंपनी की कमाई मान ली जाएगी और उसे 30 फीसदी टैक्स देना होगा. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज (FISME) और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत किया है. साथ ही नए पेमेंट नियम को एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर बताया है.