इंप्रूवमैंट ट्रस्ट के प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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जालंधर : अतिरिक्त सैशन जज जसविंदर सिंह की अदालत द्वारा इंप्रूवमैंट ट्रस्ट के प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में नामजद सोनू गुप्ता पुत्र समीर गुप्ता निवासी सनशाइन एन्क्लेव रामा मंडी हाल निवासी सूर्या एन्क्लेव जालंधर द्वारा अपने वकील के माध्यम से दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका को रद्द करने का आदेश दिया गया है।

इस मामले में जालंधर के चरणजीतपुरा निवासी मनी गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने 15 मई 2024 को थाना नवीं बारादरी में सोनू गुप्ता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया था कि सोनू गुप्ता पुत्र समीर गुप्ता ने उन्हें एक कनाल एक मरले का प्लॉट दिखाकर विश्वास दिलाया था कि उक्त प्लॉट पर कोई बकाया नहीं है, जबकि उन्हें इंप्रूवमैंट ट्रस्ट के दोनों प्लॉटों पर 15 लाख 8 हजार रुपए की एन्हांसमेंट पेमैंट जमा करानी थी, जिसके लिए उन्होंने दोनों खरीददारों से यह बात छुपाई थी। उसका सोनू से 87 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, जबकि मनी गुप्ता ने 45 लाख 45 हजार रुपए में सौदा तय किया था और सारा पैसा उसे दे दिया था।

सोनू गुप्ता ने इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को बिना एन्हांसमेंट पेमैंट दिए 2 प्लाट बेचकर एक करोड़ 32 लाख रुपए का चूना लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने सोनू गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में माननीय अदालत ने सोनू गुप्ता उर्फ समीर गुप्ता की अग्रिम जमानत को रद्द करने का आदेश दिया है।