जालंधर में पेट्रोल पंपों और बैंकों के लिए जारी हुए सख्त आदेश

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जालंधर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डॉ. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर (देहात) की सीमा के भीतर पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन कैमरों में कम से कम सात दिन की रिकार्डिंग रहनी चाहिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला जालंधर (देहात) की सीमा के अंतर्गत आते हलकों में कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार, एक अन्य आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय मिलिट्री, पुलिस अधिकारियों को छोड़कर  जिला जालंधर (देहात) की सीमा के भीतर आर्मी, सी.आर.पी.एफ. व बी.एस.एफ. इत्यादि बलों की वर्दी तथा ऑलिव रंग (मिलिट्री रंग) के वाहन/मोटर साइकिल का प्रयोग नहीं करेगा। ये सभी आदेश 10-09-2024 तक लागू रहेंगे।