Punjab News: 16 नए सरकारी कॉलेजों को मिलेंगे 320 सहायक प्रोफेसर, सरकार ने दी हरी झंडी

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Education News अमृतसर और पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फेकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुए कैबिनेट ने पंजाब डेंटल एजुकेशन सर्विस रूल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दी।

चंडीगढ़: राज्य के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित हाेंगे। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर हरी झंडी दे दी गई। उक्त नए कॉलेज 2021-22 में शुरू किए गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटेडेंटों के 64 पद भी मंजूर किए है।

नए खुले कॉलेजों में जरूरी प्रोफेसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती होगी, जिससे नए कॉलेजों की कार्यप्रणाली सुचारू तरीके के साथ चले, इससे स्टूडेंट्स को लाभ होगा। सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 से बढ़ा कर 45 साल कर दिया गया है। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में रेगुलर सहायक प्रोफेसरों तैनात करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा अलग-अलग कॉलेजों में पहले ही नॉन-रेगुलर श्रेणी में काम करने वालों को पीपीएससी के जरिए सहायक प्रोफेसरों के रेगुलर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।

अमृतसर और पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फेकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुए कैबिनेट ने पंजाब डेंटल एजुकेशन सर्विस रूल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी।

इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मेडिकल शिक्षा सर्विस में से संशोधन की तर्ज पर तरक्की के जरिए पंजाब सिविल डेंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा 45 हो जाएगी। जिससे सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना है।

पंजाब कैबिनेट ने अकादमिक सत्र 2023-24 से काम के लिए अंग्रेजी में संचार की योग्यता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व अधीन सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता सहीवद्ध करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अंतर्गत मूलभूत पड़ाव में पांच हजार स्टूडेंट्स कवर होंगे।

कैबिनेट ने पंजाब एफलिएटिड कॉलजिज , एक्ट 1974 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी। इससे पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फैसले लागू करवाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे।

इसके अलावा ट्रिब्यूनल का कोरम परिभाषित होगा और ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों के प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए बैंचों के गठन करने की इजाजत होगी।

कैबिनेट ने दूसरे राष्ट्रीय ज्यूडिशियल पे कमीशन की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आल इंडिया जज एसोसिएशन बनाम केंद्र और अन्य के शीर्षक वाली 2015 की रिट्ट पटिशन 643 में तारीख़ 27- 07- 2022 और 18- 01- 2023 के हुक्मों की पालना करते हुए ज्यूडिशियल अफसरों के वेतन में संशोधन सम्बन्धी तारीख़ 08-02- 2023 के नोटिफिकेशन को कार्यबाद मंजूरी दे दी।