सरकारी कर्मियों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी पंजाब सरकार

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चंडीगढ़ : सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके प्रोबेशन पीरियड को रैगुलर सेवा में शामिल कर इस दौरान का न सिर्फ पूरा वेतन बल्कि इस समय के सभी भत्ते और इसका बकाया 3 महीनों में जारी करने के सरकार को आदेश दे दिए हैं। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

इसको लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों, बोर्ड कार्पोरेशनों, जिनसे संबंधित हाईकोर्ट में पटीशन अलॉय हुई हैं, को पत्र जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करने संबंधी कार्रवाई शुरू की जाए। जारी पत्र में कहा गया है कि अगर प्रबंधकीय विभाग में इस मामले को लेकर कोई लीगल नोटिस, आवेदन या रिट पटीशन प्राप्त हुई है तो एसएलपी दायर होने का विवरण दर्ज कर उस लीगल नोटिस, आवेदन रिट पटीशन में शॉट नोट/जवाब दावा तैयार कर लिया जाए। इसके अलावा अगर किसी नुकते पर वित्त विभाग की सलाह जरूरी है तो स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जाए।