बाबा बकाला साहिब : ‘वारिस पंजाब दे’ जत्थेबंदी के प्रमुख अमृतपाल सिंह के मामले में थाना खिलचियां की पुलिस ने अमृतपाल के साथियों के खिलाफ माननीय जिलाधिकारी बिक्रमदीप सिंह के बाबा बकाला साहिब अदालत में चालान पेश किया है। इस केस की अगली पेशी 29 मई को है, जिसमें अन्य प्रत्याशियों की पेशी के बाद गवाही शुरू होगी। इस मामले में अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह और पप्पलप्रीत सिंह एन.एस.ए. के तहत डिब्रूगढ़ जेल आसाम में होने के कारण उनका चालान पेस नहीं किया जा सका।
यह चालान खिलचियां थाने में दर्ज नंबर 26 एफ.आई.आर. मामले में पेश किया गया है। एफ.आई.आर. में कहा गया है कि जब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के काफिले को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस का सहयोग करने के बजाय काफिले को खदेड़ दिया और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है।
दर्शन सिंह, जग्गी जगमोहन सिंह, संधू ड्राइवर, पम्मा बाजाखाना के पते पूरे नहीं होने पर हरजिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का हवाला भी दिया गया है। चालान के बॉक्स नंबर 2 में अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह, पप्पलप्रीत सिंह, दर्शन सिंह, जग्गी जगमोहन सिंह, संधू ड्राइवर, पम्मा बजाखाना, हरजिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह के नाम पर रखे गए हैं, जिनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया।