दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखों के अस्थायी लाइसेंस के लिए जानिए कब निकाले जाएंगे ड्रा

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मोहाली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिवाली/गुरुपर्व के अवसर पर अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस के लिए ड्रा जारी करने की तिथि 26 अक्टूबर दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने कहा कि केवल जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के इच्छुक उम्मीदवार पंजाब सरकार की वेबसाइट https://punjab.gov.in/forms/ से “पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस” के तहत अपलोड है, उसको डाउनलोड करके 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अपने आवेदन निवास से कम से कम दो प्रमाणों के साथ जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर के विभिन्न सेवा केंद्रों पर जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।