नहीं होगी केजरीवाल की तुरंत रिहाई! HC ने नहीं दी राहत

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नई दिल्ली: अरविन्द केजरीवाल पर मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है. इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ईडी हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। अब इस मामले में क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।