जालंधर : ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस संदीप शर्मा ने धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय पटाखे आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, साथ ही आदेश में कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में कोई तकनीकी बदलाव करेगा।
एक अन्य आदेश में कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, तेज हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के जिम्मेदार होंगे।
एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या सिलाई की हुए वर्दी नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेगा और रजिस्टर में व्यक्ति का पद, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग की जगह का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और इस रजिस्टर को दो महीने में एक बार संबंधित हेड स्टेशन अधिकारी द्वारा वैरीफाई किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा।