पंजाब डेस्कः जालंधर वासियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, राज्य सरकार ने जालंधर पश्चिम में उपचुनाव के मद्देनजर जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं, जो दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं और राज्य में स्थित कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 10 जुलाई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।
आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कार्मिक विभाग ने इस संबंध में दो विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं के अनुसार, पंजाब के राज्यपाल 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 7 जुलाई 2024 और 13 जुलाई 2024 के बीच किसी भी दिन पड़ने वाले अवकाश के बदले में 10 जुलाई को पड़ने वाले बुधवार को अवकाश घोषित करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अन्य अधिसूचना के अनुसार, पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य में स्थित पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को 10 जुलाई 2024 को संचालन से छूट दी है।