चंडीगढ़ : कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की याचिका पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखपाल खैरा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुखपाल खैरा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।
खैरा ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, फिर भी इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करना न सिर्फ गलत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। पिछले हफ्ते जस्टिस विकास बहल ने खैरा की याचिका से खुद को अलग कर लिया और इसे दूसरी बेंच के पास भेज दिया। जिसके बाद जस्टिस अनुप चितकारा ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।