चंडीगढ़ : कांग्रेस के पूर्व विधायक व फिरोजपुर के जिला प्रधान कुलबीर सिंह जीरा मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कुलबीर जीरा के भाई ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कुलबीर जीरा की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कुलबीर के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वे उसे एक दिन के लिए हिरासत में रख सकते हैं लेकिन किस आधार पर उसे 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने ज़मानत बांड भी भर दिया है। आदेश की कॉपी भी मांगी गयी है।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट की ओर से विस्तारित आदेश की कॉपी मांगी गयी है। वकील ने कहा कि, 107 और 151 के तहत 24 घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पांच बजे से पहले रिहा किया जाए।