नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को दो मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाते हुए समन जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
यह मामला भाजपा नेता हरीश खुराना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। तीस हजारी कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने 29 अगस्त, 2023 को सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया था। जस्टिस अमित बंसल ने आदेश पारित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक 1 फरवरी, 2024 तक लागू रहेगी।