संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
नई दिल्ली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अब दोपहर 1.00 बजे तक फैसला सुनाएगी। दरअसल, राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए।
बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा,