Breaking: करोड़ रुपए के ड्रग मामले के सरगना दोषी जगदीश भोला को पंजाब एवं हरियाणा HC से मिली अंतरिम जमानत

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पंजाब के हजारों करोड़ रुपए के ड्रग मामले के सरगना दोषी जगदीश भोला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। भोला की मां का 8 जून को देहांत हो गया। इस कारण हाईकोर्ट से धार्मिक रस्में पूरी करने और मां की अस्थियां विसर्जन के लिए भोला को 19 जून तक मोहलत मिली है।

हाईकोर्ट ने भोला को आज से 18 जून तक श्री कीरतपुर साहिब में अखंड पाठ के भोग और 19 जून को अस्थियां विसर्जन में शामिल होने की इजाजत दी है। लेकिन उसे पुलिस हिरासत में रहते हुए सभी रस्में पूरी करनी होंगी। इसके लिए दो IPS अधिकारियों, एक पुरुष व एक महिला अधिकारी को भोला की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बठिंडा के DC को भी निगरानी के आदेश दिए गए हैं।