गुरुद्वारा सतलानी साहिब की जमीन के ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट ने शिरोमणि कमेटी के पक्ष में लगाई रोक

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अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन के तहत ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरुसर सतलानी साहिब होशियार नगर  के विभिन्न गांवों की भूमि का स्वामित्व शिरोमणि कमेटी के पक्ष में हस्तांतरित करने के संबंध में एफसीआर चंडीगढ़ अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए शिरोमणि कमेटी के सचिव स. प्रताप सिंह ने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार गुरुद्वारा गुरुसर सतलानी साहिब होशियार नगर का सीधा प्रबंधन 7 अप्रैल 2010 को शिरोमणि कमेटी के पास आ गया।

इससे पहले सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग ने 13 अक्टूबर 2005 को शिरोमणि कमेटी के तत्कालीन सचिव को रिसीवर नियुक्त किया था और गुरुद्वारा साहिब का प्रबंधन और सारी संपत्ति सौंप दी थी. इसके तहत शिरोमणि कमेटी लंबे समय से गुरुद्वारा साहिब का प्रबंधन देख रही है। एस प्रताप सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की संपत्ति से संबंधित बाबा मंगल सिंह का 99 साल पुराना पट्टा अमृतसर के डीसी को दिया गया था. काहन सिंह पन्नू ने खारिज कर दिया था.

इस संबंध में बाबा गुरपिंदर सिंह ने जालंधर डिवीजन के कमिश्नर की अदालत में केस दायर किया था, जो खारिज हो गया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा गुरपिंदर सिंह को गुमराह किया था और 2601 दिनों के बाद एफसीआर चंडीगढ़ की अदालत में मामला दर्ज किया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न गांवों से संबंधित गुरुद्वारों की संपत्ति के संबंध में दिए गए फैसले को शिरोमणि कमेटी ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती