अमृतसर : सेंट्रल जेल अमृतसर के 500 मीटर क्षेत्र तक ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई हैं। पिछले महीने अमृतसर की सेंट्रल जेल से एक ड्रोन बरामद हुआ था और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की थी। अब अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के आदेश पर अमृतसर डीसीपी हरजीत सिंह धालीवाल सह मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जेल परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
11 जून को लगभग 9 बजे खिलौना ड्रोन सेंट्रल जेल अमृतसर के हाई सिक्योरिटी जोन में गिर गया। इस ड्रोन को जेल के पास रहने वाले एक परिवार ने उड़ाया था और यह नियंत्रण से बाहर हो गया और सेंट्रल जेल अमृतसर के अंदर गिर गया। जेल के पास ड्रोन उड़ाना सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। सेंट्रल जेल अमृतसर के पास ड्रोन का इस्तेमाल अनधिकृत क्षेत्र, नशीली दवाओं की तस्करी, कैदियों को भागने में मदद करने और आतंकवादी हमलों के लिए किया जा सकता है, जो राज्य की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है।
इसलिए सेंट्रल जेल अमृतसर के 500 मीटर क्षेत्र तक ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए श्री हरजीत सिंह धालीवाल, पीपीएस, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर शहर, जाब्ता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्रीय जेल अमृतसर के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर ड्रोन उड़ाने के लिए पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश दिनांक 17.07.2023 से 22.01.2024 तक लागू रहेगा।