Punjab News: अब लोन लेकर घर-गाड़ी खरीदने का सपना पूरा करना पड़ेगा महंगा, सरकार करने जा रही है ये बदलाव

punjab-news-now-buy-home-car-by-taking-loan

127
0

Punjab News बैंक के मैनेजर को ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाएगा। राजस्व विभाग का मानना है कि बैंक हजारों करोड़ रुपए के कर्ज लोगों को देते हैं लेकिन इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इससे जहां एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा।

चंडीगढ़ः पंजाब में घर हो या वाहन इसे लोन पर लेना अब महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार मंगलवार को विधानसभा में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और इंडियन स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1899 में संशोधन करने जा रही है।

रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 में संशोधन के जरिए सरकार यह प्रावधान करने जा रही है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा घर के लिए या अपने वाहनों के लिए लिए जाने वाले कर्ज को रजिस्टर्ड करवाना लाजिमी होगा और इसके लिए कुल कर्ज का 0.25 फ़ीसदी या ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी के तौर पर देना होगा।

कर्ज लेने वाले को इसके लिए तहसील दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि बैंक के मैनेजर को ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाएगा। राजस्व विभाग का मानना है कि बैंक हजारों करोड़ रुपए के कर्ज लोगों को देते हैं लेकिन इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इससे जहां एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, वहीं पर राज्य के खजाने में भी 500 करोड रुपए के लगभग राशि आ सकती है।

उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज के नाम पर बैंक पहले से ही कर्ज लेने वालों से यह राशि लेते हैं लेकिन इसे सरकार को अदा नहीं किया जाता सरकार इस लीकेज को बंद करने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा सरकार इंडियन स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1899 संशोधन करने जा रहे हैं जिसके तहत अपनी जायदाद के लिए जनरल पावर अटॉर्नी बनाने के लिए सरकार दो स्टैंप ड्यूटी लगाएगी हालांकि इस में से ब्लड रिलेशन वालों को बाहर रखा गया है।

सरकार को उम्मीद है कि ऐसा करने से लगभग 500 करोड़ रुपए अधिक रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा ।राजस्व विभाग ने जो आंकड़ा तैयार किया है उससे यह अनुमान लगाया गया है। पंजाब में 6 से 7 हजार रजिस्ट्री हर महीने होती हैं जिनमें से 80 फ़ीसदी रजिस्ट्री ब्लड रिलेशन से बाहर होती हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति इस स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही जायदाद की खरीद कर लेता है।