चंडीगढ़ : सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि अरविन्द कुमार पुत्र सुदामा सिंह निवासी हाउस नंबर 3, ओंकार नगर, जिला कपूरथला का फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पंजाब सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्क्रूटनी द्वारा खारिज कर दिया गया है।
अधिक जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जालंधर जिले के गांव लखनपुर निवासी राजेश कुमार मेहरा ने भारत सरकार, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि ओंकार नगर, जिला कपूरथला के अरविंद कुमार ने जाति से संबंधित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र बनाया था। उन्होंने आगे बताया कि यह जाति पंजाब राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं है।
मंत्री ने आगे बताया कि विभाग की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि अरविंद कुमार का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र वास्तव में फर्जी था। मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग ने कपूरथला के उपायुक्त को पत्र लिखकर अरविंद कुमार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 98 दिनांक 01.02.1989 को रद्द करने और जब्त करने का अनुरोध किया है और यदि संबंधित द्वारा एससी प्रमाण पत्र का लाभ लिया गया है तो वह भी वापस लिया जाए।