जालंधर। Jalandhar News: जालंधर की डीसी दीपशिखा शर्मा ने बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। जिससे अब एक साथ पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही होगी। इसके अलावा असलहा चलाने की सख्त मनाही है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी को लेकर डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा ने जालंधर जिले में 1 जून से 7 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल, 1 जून से 7 जून तक घल्लू घारे का सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर में कई जत्थेबंदियों के द्वारा धार्मिक प्रोग्राम करवाए जा रहे है।
डीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कुछ शरारती तत्व जिले की अमन शांति को भंग कर सकते हैं। इसलिए शहर में अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसमें असला लाइसेंस सहित अन्य हथियारों को चलाने की मनाही के आदेश जारी किए गए है।