Jalandhar के लोगों के लिए सख्त पाबंदियां, उल्लंघन करने वालों पर होगा Action

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जालंधर : ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर कमिश्नरेट की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी परिवर्तन कर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ने कहा है कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा तय मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में कोई तकनीकी बदलाव करेगा।

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ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के एक अन्य आदेश से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेजधार हथियार या कोई घातक हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी भी कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  इसके अलावा सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को निर्देश दिया है मैरिज हॉल/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी होगी।

PunjabKesariज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी, सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या कपड़े से सिली हुई वर्दी बिना खरीदार की उचित पहचान के नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो पहचान पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हो, की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग की जगह का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और यह रजिस्टर 2 महीने में एक बार संबंधित प्रमुख स्टेशन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को रिकॉर्ड प्रदान करेगा। ज्वाइंस पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिक अपने घरों में किरायेदारों और पीजी मालिकों, पीजी और अन्य आम लोगों के घरों में नौकरों और अन्य श्रमिकों को निकटतम पंजाब पुलिस सांझ केंद्र में सूचित किए बिना नहीं रखेंगे।

इसके साथ ही एक अन्य आदेश में पुलिस कमिश्रेट क्षेत्र में पटाखों के सभी निर्माताओं/डीलरों को पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर (डेसीबल में) मुद्रित करने का आदेश दिया गया है। किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सरां आदि के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं ठहराएंगे। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सरां आदि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का एक वैध फोटो पहचान पत्र, जो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-सत्यापित फोटोकॉपी को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए और व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर को सत्यापित करने से लेकर, व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर रखा जाना चाहिए। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सरां आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना प्रतिदिन प्रातः 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने को भेजी जाए तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज अभिलेखों का सत्यापन किया जाए। प्रत्येक सोमवार को संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन द्वारा और यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

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इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सरां में रुकता है, तो इस संबंध में एक सूचना प्रभारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय, जालंधर को दी जानी चाहिए। इसके अलावा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सरां के गलियारों, लिफ्टों, रिसेप्शन काउंटरों और मुख्य प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां और शराबखाने में कोई संदिग्ध रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और शराबखाने में रहने वाला व्यक्ति/यात्री दूसरे राज्य में गिरफ्तार किया जाता है/ यदि जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस और सरहन के मालिक/प्रबंधक तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त सभी आदेश 14 जून से 13 अगस्त तक लागू रहेंगे।