जालंधर: पुलिस आयुक्त संजीव कुमार शर्मा ने जालंधर के क्षेत्रों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। आदेशों के अनुसार हथियारों को धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, मैरिज, पैलेसों, होटलों में विवाह, पार्टियों के मौके या दूसरे किसी सभा स्थलों में किसी भी व्यक्ति द्वारा ले जाना या दिखाना प्रतिबंधित है।
पुलिस आयुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 32 के चलते यह आदेश जारी किया है। आदेश में आगे कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियारों की फोटोज लेना या वीडियो किसी भी सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक,व्हाट्सएप आदि पर डालना मना है। इसके इलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत वाला भाषण नहीं देगा। यह हुक्म 10 जून से लेकर 9 अगस्त तक चालू रहेगा।