जालंधर: चुनावों के मद्देनजर एक्साइज विभाग द्वारा 30 मई शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। इसके चलते शराब के ठेकों, बियर बार, रैस्ट्रांट व होटलों में से 48 घंटों तक शराब की बिक्री नहीं होगी। अधिकारी इसे सख्ती से लागू करवाने के लिए लगातार जांच प्रक्रिया जारी रखेंगे।
एक्साइज अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग के आदेशों पर पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा 54 के मुताबिक 30 मई को शाम 6 बजे से ठेके बंद करवा दिए जाएंगे व 1 जून को शाम 6 बजे तक (वोटिंग होने तक) शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर रोक रहेगी। विभाग द्वारा इस 48 घंटे के लिए ड्राइ-डे घोषित किया गया है। इसी तरह से 4 जून को वोटों की गिनती वाले दिन भी यही नियम लागू होगा और पूरा दिन शराब नहीं मिलेगी। एक्साइज अधिकारियों ने बताया कि शराब की बिक्री पर रोक के आदेशों को लागू करवाने के लिए अधिकारियों को लगातार चैकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के चलते ठेकों के बाहर बैनर लगा दिए गए हैं, ताकि लोग शराब की खरीदारी पहले ही कर लें। देखने में आया कि ठेके बंद होने संबंधी आदेश जारी होने के चलते ठेकों पर रूटीन से अधिक रश देखने को मिला। ठेके बंद होने के कारण लोग अपनी जरूरत संबंधी शराब खरीदते हुए देखे गए ताकि ठेके बंद होने के कारण उन्हें परेशानी न उठानी पड़ी।
ठेके खोलने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : एक्साइज अधिकारी
शराब की बिक्री पर जो रोक लगाई गई है, उसी कड़ी के तहत शराब के ठेके खोलने पर पूर्ण तौर पर रोक रहेगी। ठेकेदार किसी अन्य कारणों के चलते भी ठेके नहीं खोल सकेंगे। यदि कोई ठेकेदार शराब का ठेका खोलता है तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उसका ठेका सील भी किया जा सकता है।