अंकित हत्याकांड: कुलविंदर कौर की जमानत को लेकर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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जालंधर : बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में कुलविंदर कौर पत्नी बलविंदर सिंह निवासी मोहल्ला चीमा बस्ती शेख जालंधर ने अपने वकील नवतेज सिंह मिनहास के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अतिरिक्त सैशन जज जसविंदर सिंह की अदालत ने मंजूर कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि 15-4-24 को थाना डिवीजन नंबर 5 में विशाल उर्फ मनी जंबा पुत्र सतपाल निवासी सतरां मोहल्ला बस्ती शेख जालंधर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका भाई अंकित उर्फ जंबा अपनी पत्नी के साथ एक्टिवा स्कूटर पर घर से दवाई लेने के लिए जा रहा था कि रास्ते मे कर्ण मल्ली निवासी चाय आम मोहल्ला के घर के सामने पहुंचा तो वहां पर पहले ही मौजूद दलजीत उर्फ सोनू, मोनू, तरुण, अजय कुमार उर्फ बाबा, अमित कुमार, कर्ण मल्ली व उसकी पत्नी मौजूद थी, जिन्होंने उसके साथ गाली गलोच किया और दातरों से हमला कर बुरी तरह से घायल कर फरार हो गए। जब अंकित उर्फ जंबा को अस्पताल ले जाया गया जहां जख्मों की ताब न झेलते हुए उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने धारा 302,341,324,506,148,149 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था।