High Court ने चंडीगढ़ में पंजाब के CM आवास के सामने की सड़क को आम लोगों के लिए खोलने का दिया आदेश

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चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 1 मई से प्रयोगात्मक आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने नया गांव रोड खोलकर यातायात की भीड़ को कम करने की योजना बनाने का निर्देश दिया है। 22 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा, कि “सड़क को शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य दिवसों पर यातायात की स्थिति कम हो जाएगी।”

1980 के दशक में आतंकवाद के समय सीएम आवास के सामने की सड़क बंद कर दी गई थी। मामले की सुनवाई 13 मई को होनी है। पीठ ने सप्ताहांत में झील पर किए जाने वाले इसी तरह के अभ्यास का उल्लेख किया, जहां झील पर आने वाले लोगों के लिए सड़क को वाहन-मुक्त बनाने के लिए सड़क को आंशिक रूप से अवरुद्ध किया जाता है, जहां सप्ताहांत पर भारी भीड़ देखी जाती है।

“इस प्रकार इसी तरह का अभ्यास सड़क के उक्त हिस्से के लिए भी आयोजित किया जा सकता है। अधिकारियों के लिए यह भी खुला है कि यदि उनके पास होने वाले किसी भी प्रदर्शन की कोई पूर्व सूचना है, तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए निवारण कदम उठा सकते हैं कि प्रदर्शनकारी अदालत द्वारा आयोजित संवेदनशील हिस्सों तक न पहुंचें। एचसी ने पहले कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद के समय सड़क बंद कर दी गई थी और तब से चीजें बदल गई हैं। इसने चंडीगढ़ प्रशासन से पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने बंद सड़क के मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है, और चंडीगढ़ प्रशासन से इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने को भी कहा था।