जालंधर: जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21.04.2024 को भगवान महावीर जयंती के दिन जालंधर में सभी मांस और अंडे की दुकानों/रेहडियों की ब्रिकी पर रोक लगाई है।
जैन समाज के गमणान्य लोगों का कहना है कि इस दिन मांस, मछली, शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र देश की सरकारों ने भी हमेशा से ही इस दिन को अहिसा दिवस की तरह देखा। स्वामी महावीर का विचार था कि “जियो और जीने दो”। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन पूरे विश्व में श्रद्धा भक्ति सेवा भाव और उत्सव का माहौल रहता है।
जन्म कल्याणक पर सदैव ही अहिसा दिवस का अनुपालन होता रहा है। भगवान महावीर अहिसा के अग्रदूत और संस्कृति के ऐतिहासिक महापुरुष रहे। उन्होंने अहिसा, करुणा, दया और प्रेम का बहुआयामी प्रतिपादन किया। वह वर्तमान में भी प्रासंगिक है।