Jalandhar: उपभोक्ता आयोग ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को दिया बड़ा झटका

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जालंधर : उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट जालंधर को बड़ा झटका देते हुए इंदिरापुरम मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव स्कीम से संबंधित 3 और सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन से संबंधित 2 केसों का फैसला अलाटियों के पक्ष में सुनाते हुए ट्रस्ट को करीब 1.82 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लगाया है। आयोग ने ट्रस्ट को इन सभी 5 अलाटियों को उनकी जमा कराई प्रिसिंपल अमाऊंट के अलावा उस पर बनता 9 प्रतिशत ब्याज, 30-30 हजार रुपए कानूनी खर्च और 5-5 हजार रुपए ब्याज भी देने के आदेश जारी किए हैं। इंदिरापुर से संबंधित केसों में अगर ट्रस्ट ने 45 दिनों के भीतर भुगतान न किया तो उक्त रकम पर ब्याज 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा।

इंदिरापुरम स्कीम से संबंधित इन केसों में जशनजीत कौर निवासी जालंधर को ट्रस्ट ने फ्लैट नंबर 155-ए, सैकेंड फ्लोर अलाट किया था। अलाटी ने ट्रस्ट को 4000319 रुपए जमा कराए थे जिसको लेकर ट्रस्ट को अब 12 लाख रुपए लौटाने होंगे। वहीं दूसरे केस मे प्रीति निवासी चंडीगढ़ को अलाट फ्लैट नंबर 92-सैकेंड फ्लौर ने ट्रस्ट को 406319 रुपए अदा किए थे, जिसको लेकर अब ट्रस्ट को करीब 12 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। वहीं तीसरे केस में अलाटी रजनी थापर निवासी जालंधर को ट्रस्ट ने फ्लैट नं. 123 सेकंड फ्लोर अलाट किया था, जिसके बदले 432769 रुपए अदा किए थे, जिस पर अब ट्रस्ट को 13 लाख रुपए लौटाने होंगे।

इसी तरह से हरीश चंद्र निवासी जालंधर को ट्रस्ट ने प्लाट नंबर 144-सी, 153 गज अलाट किया था, जिसके बदले अलाटी ने ट्रस्ट को 26 लाख पेमैंट अदा की। अब ट्रस्ट को मुआवजा, ब्याज, कानूनी खर्च सहित 50 लाख रुपए लौटाने होंगे। वहीं मधु कोछड़ निवासी देहरादून को ट्रस्ट ने 200 गज का प्लाट 384-डी अलाट किया था, अलाटी ने ट्रस्ट को 4311300 रुपए अदा किए थे। अब ट्रस्ट को अलाटी को 95 लाख के करीब रकम को लौटाना होगा।