बरगाड़ी बेअदबी मामला: Court ने मुख्य साजिशकर्ता को लेकर सुनाया ये फैसला

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पंजाब डेस्क : बरगाड़ी बेअदबी मामले में गिरफ्तार प्रदीप कलेर को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने प्रदीप कलेर को जमानत दे दी है। गौरतलब है पंजाब पुलिस द्वारा गठित कई गई एसआईटी (SIT) ने इसी साल फरवरी महीने में प्रदीप कलेर को बरगाड़ी बेअदबी मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। फरीदकोट अदालत ने तरफ से उसे 3 अलग-अलग मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके एसआईटी द्वारा उसी गिरफ्तार कर लिया गया।

आपको बता दें 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामला एसआईटी की के कहना पर फरीदकोट से चंडीगढ़ अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। 3 अलग-अलग मामलों में एसआईटी को इसकी तलाश थी। इसके बाद अदालत 2020 में इसे भगोड़ा घोषित कर दिया। एसआईटी की अलग-अलग टीमों ने छापेमारी के दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें प्रदीप कलेर बरगाड़ी बेअदबी मामले मुख्य साजिशकर्ता है। इसने अदालत में पेश कर होकर इस मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम और हनी प्रीत सिंह का नाम लिया था।

अब अरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि एसआईटी की तरफ जो पूछताछ करनी थी वह पूरी हो चुकी है। अभी कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदीप को सलाखों की पीछे रखना गैर कानूनी है। वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी को जमानत मिलने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं अदलत ने दोनों पक्षों का मामला सुनने के बाद आज प्रदीप कलेर को जमानत दे दी है। आपको यह भी बता दें फरीदकोट के बरगाड़ी में बेअदबी का ये मामला 12 अक्टूबर 2015 का है। इस साल फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई। इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए 14 अक्टूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने बल का प्रयोग किया।