सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा द्वारा 19 जून और 20 जून को कराई गई विधानसभा को वैध बताया है। SC का कहना है कि पंजाब के राज्यपाल को अब सहमति के लिए प्रस्तुत बिलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो 19-20 जून 2023 को आयोजित सदन द्वारा पारित किए गए थे जो संवैधानिक रूप से वैध थे।