जालंधर की दो लड़कियों ने खरड़ गुरुद्वारे में शादी करने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है।हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए जालंधर के एसएसपी को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया हैयाचिका दायर करते हुए दोनों लड़कियों ने हाई कोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और उन्होंने 18 अक्टूबर को खरड़ के गुरुद्वारे में शादी कर ली है।
इस विवाद से उनके परिवार वाले खुश नहीं हैं और उनकी जान को खतरा हैखतरे की आशंका के चलते उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांग पत्र भी दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे में उन्हें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.हाईकोर्ट ने अब याचिका का निपटारा करते हुए जालंधर के एसएसपी को इस मामले में याचिकाकर्ताओं के मांग पत्र पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है और दोनों लड़कियों के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।हाई कोर्ट ने आदेश में साफ कर दिया है कि अगर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो यह आदेश उसमें आड़े नहीं आएगा।