जालंधर: 21 अक्टूबर को जालंधर चुनाव के लिए मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद, नगर निगम सूची की समीक्षा कर सकते हैं और 31 अक्टूबर तक संबंधित चुनावी पंजीकरण अधिकारियों के साथ दावे/आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी विशेष सारंगल ने बताया कि लोग 31 अक्टूबर 2023 तक अपने एतराज और दावे दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 8 नवंबर को किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवंबर को होगा।
सारंगल ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए तैनात ईआरओ में एसडीएम-1, एसडीएम-2, सचिव आरटीए, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक पुड्डा, डिप्टी कमिश्नर राज्य कर जालंधर, जीएम इंडस्ट्री, कार्यकारी इंजीनियर सीवरेज बोर्ड जालंधर-1, जिला राजस्व अधिकारी, उप निदेशक भूमि रिकॉर्ड, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, जिला नगर योजनाकार, कार्यकारी अभियंता जल आपूर्ति और स्वच्छता जालंधर -1 और 2 और सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त राज्य कर लेखा परीक्षा -1 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोग दावे/आपत्तियां दर्ज कराने के लिए इन अधिकारियों के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त ने ईआरओ को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति, विशेषकर युवा, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।